BREAKING NEWS

6/recent/ticker-posts

ताजमहल के पास व्यापार करने वालों ने किया प्रदर्शन

  • रविवार को ताजगंज बाजार बंद रखा गया 
  • केंद्रीय राज्यमंत्री से मिलने पहुंचे व्यापारी
  • सरकारी वकील और समय की मांग की  
  • 500 मीटर तक व्यापार करने पर है रोक



आगरा। ताजमहल के 500 मीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताजगंज क्षेत्र के लोगों ने रविवार को बाजार बंद करके प्रदर्शन किया। नारेबाजी करके रोष जताया। इसके बाद व्यापारी केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री मंत्री के आवास पर पहुंच गए। वहां उनसे न्याय के लिए सरकारी वकील की मांग की तो उन्हें इंकार मिला। मंत्री ने एडीए से दुकानदारों को न्यायालय में अपील करने तक का समय देने के लिए बात करने का आश्वासन दिया है। इससे एक दिन पूर्व मंडलायुक्त से मिलकर इन व्यापारियों ने एडीए के कार्यवाही रोकने की मांग की थी। रविवार को ताजगंज संघर्ष सामिति ने ताजगंज बंद का ऐलान किया था। सुबह सभी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके उन पर पोस्टर लगा दिए थे। इसके बाद पुरानी मंडी पर इक_ा होकर सभी दुकानदार सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास पर पहुंच गए। 

हाथों में तख्तियां लिए दुकानदारों ने मदद की गुहार लगाई। दुकानदारों ने उनसे न्यायालय में पैरवी करने के लिए सरकारी वकील दिलवाने और एडीए जल्दबाजी में कार्रवाई न करे व  न्यायालय में अपील का मौका दिलवाने की गुहार लगाई। प्रो. एसपी सिंह बघेल ने दुकानदारों का ज्ञापन लेने के बाद उनसे कहा कि सरकारी वकील सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है। वो किसी का प्राइवेट केस भी नहीं लड़ सकता है। शासन का काम है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि कानूनी जानकारों से राय लेकर लोगों की मदद का प्रयास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के लिए कोई तिथि का टारगेट नहीं रखा है, इसलिए एडीए से बात करके दुकानदारों को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समय देने की अपील की जाएगी। 

संघर्ष सामिति के अध्यक्ष नितिन सिंह का कहना है की पश्चिमी गेट के दुकानदारों ने अपनी परेशानी के लिए कोर्ट में अपील की थी। अभी न्यायालय ने हमारा पक्ष नहीं सुना है। आगरा हेरिटेज सिटी है। मुगल काल में ताजमहल के पास जो भी मकान बनाये गए उनमें नीचे दुकान और ऊपर रहने का स्थान बनाया गया था। दिल्ली और जयपुर में भी इसी तरह की व्यवस्था है। यह आदेश लागू होने से 30 हजार से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ