- जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की थी बैठक
- दीपावली के बाद याचिका दाखिल करेंगे व्यापारी
आगरा। ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में आने वाले दुकानदारों को कुछ राहत मिलने के संकेत डीएम के साथ हुई बैठक में मिल गए थे। संघर्ष समिति से जुड़े दुकानदारों ने रात तक आदेश जारी होने का दावा किया था। बता दें की सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र से सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश बीती 26 सितंबर को दिए गए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सभी दुकानदारों को 17 अक्टूबर से सभी प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए। रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा कमिश्नर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को ताजगंज के बाजार में सभी दुकानें खुली रहीं। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर तमाम विभागों के अधिकारियों और ताजगंज के व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त बैठक हुई। क्षेत्रीय विधायक डॉ. जीएस धर्मेश व पूर्व विधायक केशो मेहरा ने बताया की जिलाधिकारी के समक्ष हमने अपना पक्ष रखा है। जिलाधिकारी को बताया गया है कि जो याचिका थी, उसके आधार पर न्यायालय में सही तरह से पक्ष नहीं रखा गया। जिन लोगों की शिकायत पर आदेश हुआ है उन्होंने वहां रेस्टोरेंट हटाने और दुकान बड़ी करवाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई की याचिका पर अपना पक्ष रखने पर सुप्रीम कोर्ट जरूर हमारी बात मानेगा। अधिवक्ता शीतल राजपूत ने बताया की हमारे द्वारा तीन महीने की मोहलत मांगी गई थी। न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए हमें समय चाहिए। आज की मीटिंग में प्रशासन का रवैया सकारात्मक रहा। राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। रात तक मोहलत के आदेश हो जाएंंगे। ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया की अभी दीपावली की छुट्टियां होने वाली हैं। जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। अब हम दीपावली के बाद याचिका दाखिल करेंगे। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल का कहना है की हमने सभी अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की है। उनका पक्ष सुना गया है। अब अधिकारियों की एक बैठक दोबारा की जा रही है। इस बैठक के बाद ही उचित निर्णय की जानकारी दे सकेंगे। अभी हमने किसी दुकानदार से कोई सख्ती नहीं की है।
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